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सभी विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बीसीएल में निष्पादित होने वाली विभिन्न उत्पादन सेवाओं के लिए जेम पोर्टल में पंजीकृत हों।    संबंधित व्यावसायिक सहयोगियों से अनुरोध है कि वे उचित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ समाप्त / बंद निविदाओं के विरूद्ध अपनी अनधियाचित ईएमडी का निपटान करें। यह दायरा 30 जून 2021 तक खुला रहेगा और उसके बाद इस तरह के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।

सीवीसी परिपत्र

सार्वजनिक सूचना

Government Of India Resolution on Public Interest Disclosure and Protection of Informer

डाउनलोड: ब्रेथवेट सतर्क तंत्र नीति (पीडीएफ) (.pdf)

1 भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'नामित एजेंसी ’के रूप में अधिकृत किया है जो भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
2 इस संबंध में आयोग का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी या किसी भी केंद्रीय अधिनियम, सरकारी कंपनियों, समाजों या स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम में सीमित होगा। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्मिकों और राज्य सरकारों या उसके निगमों आदि की गतिविधियाँ आयोग के दायरे में नहीं आएंगी।
3 इस संबंध में जो आयोग ऐसी शिकायतों को स्वीकार करेगा उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखे। इसलिए, आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कोई भी शिकायत, जिसे इस संकल्प के तहत किया जाना है को निम्नलिखित पहलुओं पहलुओं का अनुपालन करते हुए करना चाहिए।
i शिकायत एक बंद / सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए। (The complaint should be in a closed / secured envelope.)
ii लिफाफे को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और इसे "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" के रूप में लिखा जाना चाहिए।यदि लिफाफा को अधिशेष और बंद नहीं किया जाता है, तो आयोग के लिए उपर्युक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।
iii आयोग अनाम / छद्म नाम वाली शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा।
iv शिकायत के टेक्स्ट का मसौदा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसीकी पहचान के अनुसार कोई विवरण या सुराग न दिया जाए। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।
v व्यक्ति की पहचान की रक्षा करने के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा और सीटी-ब्लोअर को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ किसी भी अन्य पत्राचार में प्रवेश न करें।आयोग इस बात का आश्वासन देता है कि वह मामले की सत्यता के आधार पर, आवश्यक कार्रवाई करेगा, जैसा कि भारत सरकार के संकल्प के तहत उपर्युक्त है।यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क में करेगा।
4 आयोगइस संकल्प के तहत प्रेरित करने वाले शिकायतकर्ताओं / अफसोसजनक शिकायतों पर भी कार्रवाई कर सकता है।
विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेब-साइट http://www.cvc.nic.in . पर उपलब्ध है।
iv केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए, सतकार भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
हस्ताक्षरित
सचिव
केंद्रीय सतर्कता आयोग
iv भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग
सतकार भवन, ब्लॉक 'ए',
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली- 110 023
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